69000 शिक्षक भर्ती मामले में सचिव के और समय देने की मांग को नामंजूर किया, अगली सुनवाई 19 अप्रैल को

 69000 primary teacher vacancy news गलत प्रश्न का एक अंक नहीं देने पर कोर्ट सख्त

69000 सहायक अध्यापक भर्ती  परीक्षा में पूछे गए एक गलत प्रश्न का एक अंक अभ्यर्थियों को देने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने बेहद नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट में मौजूद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा और समय देने की मांग को नामंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 19 अप्रैल 2023 की तिथि नियत की है। अश्वनी कुमार त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर यह आदेश हाईकोर्ट न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिया।

हाईकोर्ट याचीगण ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी को चुनौती दी थी। कहा गया कि इसमें एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है जबकि अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों की दलील को सही पाते हुए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को गलत उत्तर के एवज में अभ्यर्थियों को एक अंक देने का निर्देश दिया था।

 25 अगस्त 2021 और 20 दिसंबर 2021 के आदेशों पर अमल/अनुपालन नहीं किए जाने पर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने अंक देकर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अदालत में तलब किया था। सचिव ने उपस्थित होकर आदेश के अनुपालन के लिए 4 माह का समय मांगा पर कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया तथा सचिव की ओर से प्रस्तुत हलफनामे पर याची गण के अधिवक्ता को 10 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।



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