उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती के विज्ञापन में बदलाव किया है। आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2026 से प्रास्तर-07 (ख) प्राचार्य की पांच साल की नियुक्ति अवधि वाली शर्त को हटा दिया है। इसके साथ ही प्रस्तर-10 में दी गई अधिमानता की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। अब चयनित प्राचार्यों की तैनाती आयोग की मेरिट और अभ्यर्थियों के विकल्प के आधार पर नहीं होगी। अभ्यर्थियों की तैनाती उच्च शिक्षा निदेशालय करेगा
आयोग के उप सचिव की ओर से मंगलवार को जारी शुद्धिपत्र में कहा है कि भर्ती विज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया है। पहले ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 27 अगस्त कर दिया गया है।
