म्यूचुअल फंड में 31 तक जोड़ें नॉमिनी, नहीं तो खाता बंद होगा

 म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। यदि कोई निवेशक 31 मार्च 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसका म्यूचुअल फंड खाता बंद कर दिया जाएगा। सेबी ने पिछले साल नए नियम को लागू किया था और निवेशकों को 31 मार्च तक का समय दिया है।

सेबी के नामांकन नियम सेबी के 15 जून 2022 के सर्कुलर के अनुसार, सभी निवेशकों के पास उनके पास मौजूद म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए नामांकन करने या पूरी तरह से नामांकन सुविधा से बाहर होने का विकल्प मौजूद है। यदि 31 मार्च 2023 तक नामांकन नहीं किया जाता है तो उनका निवेश रुक जाएगा और कोई लेनदेन नहीं हो पाएगा। म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जोड़ा जा सकता है।

बाजार जानकारों के अनुसार, आपका नामांकित व्यक्ति आपके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। किसी तरह की अनहोनी या अन्य दुर्घटना होने की स्थिति में आपके निवेश की रकम नामांकित व्यक्ति को ही मिलती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी तरह के निवेश के मामले में नॉमिनी जरूर दाखिल किया जाए। इससे खुद का और परिवार का वित्तीय भविष्य सुरक्षित हो जाता है।

ऑनलाइन-ऑफलाइन तरीके से बनाएं नॉमिनी

नॉमिनी दाखिल करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनो तरीकों से पूरा किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया ज्यादा सुविधाजनक है। वहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई के चलते थोड़ा वक्त लग सकता है।



म्यूचुअल फंड में 31 तक जोड़ें नॉमिनी, नहीं तो खाता बंद होगा Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UPkaMaster